नाबालिग से दलाली मामले में आरोपी को जमानत, POCSO के बावजूद कोर्ट ने क्यों दी राहत?

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ANI
अभिनय आकाश । Sep 18 2025 3:12PM

आरोपी शंकरलाल छेत्रे, भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार होने के बाद 16 जून, 2023 से सलाखों के पीछे था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के एक लॉज में महिलाओं और एक नाबालिग लड़की के लिए ग्राहक लाने के लिए दलाली करने और कमीशन लेने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी है। ज़मानत देते हुए, अदालत ने कहा कि उस पर नाबालिग समेत किसी भी पीड़िता को देह व्यापार में धकेलने का कोई आरोप नहीं है। आरोपी शंकरलाल छेत्रे, भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार होने के बाद 16 जून, 2023 से सलाखों के पीछे था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि छेत्रे ने एक एजेंट के रूप में काम किया, वेश्यालय संचालकों और पीड़ित महिलाओं के बीच संबंध बनाने में मदद की और अपनी संलिप्तता के लिए कमीशन प्राप्त किया। 

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अदालती कार्यवाही के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक टीजी खान और नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सहायता के माध्यम से नियुक्त अधिवक्ता दीपाली बागला ने चेत्रे की ज़मानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि चेत्रे महिलाओं और बच्चों का शोषण करने वाले एक बड़े गिरोह का हिस्सा था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि चेत्रे को रिहा करने से उसके अपराध दोबारा हो सकते हैं, जिससे तस्करी के बढ़ते खतरों की चिंता बढ़ गई है। छेत्रे की भूमिका और ज़मानत देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अदालत ने कहा मौजूदा आवेदक की भूमिका यह है कि उसने पीड़ितों के एजेंट के रूप में काम किया। आवेदक पर किसी भी पीड़ित या नाबालिग पीड़ितों को देह व्यापार में धकेलने का कोई आरोप नहीं है। वर्तमान अपराध में पीड़ितों को पुलिस द्वारा बचाया गया है। 

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15 जून, 2023 को शिकारपुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को एक गुप्त सूचना मिलने के बाद चेत्रे पुलिस की गिरफ़्त में आ गया। एक सामाजिक संगठन से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे-अहमदनगर राजमार्ग के पास भीमाकोरेगांव गाँव के एक लॉज में एक नाबालिग लड़की की तस्करी की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने एक नकली ग्राहक के साथ छापा मारा और परिसर से दो महिलाओं और एक नाबालिग को छुड़ाया। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अत्यावश्यक होने के कारण बिना तलाशी वारंट के की गई।

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