कोयला घोटाला मामला: अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी
अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था।
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खबरों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी से भी ईडी ने दो बार पूछताछ कर लिया है। वही रुजिरा बनर्जी को समन जारी किया गया था। लेकिन वह पेश नहीं हुई थीं। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 21 और 22 मार्च को ईडी ने अपने दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का तलब किया था। हालांकि, दंपत्ति की ओर से ईडी के सामान के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया गया था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। फिलहाल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ईडी की याचिका पर आदेश जारी किया है। इससे पहले एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई सम्मन जारी होने के बावजूद वह अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो रही हैं।
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अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने राज्य के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में तथा आसनसोल के आसपास ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस गैरकानूनी कारोबार से मिलने वाली निधि के लाभार्थी हैं। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
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