अफवाहों से सावधान! नए मोटर व्हीकल एक्ट में इन बातों के लिए नहीं है चलान का प्रावधान

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अभिनय आकाश । Sep 26 2019 10:54AM

गडकरी ने मीडिया द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर एक निजी चैनल की खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया था, ''मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है। मेरा सबसे आह्वान है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम ना पैदा करें।

नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से इसको लेकर अफवाहें भी लगातार जारी हैं। एक तरफ जहां भारी-भरकम चलान की रकम से परेशान लोगों को कई तरह की अफवाहों के माध्यम से भ्रमित भी किया जा रहा है। जिसके बाद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। नितिन गडकरी के कार्यालय से बकायदा ट्वीट करके लोगों को अफवाहों के बारे में आगाह किया है। गडकरी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि अफवाहों से सावधान...! नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है। ट्वीट में यह भी कहा गया कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चलान काटने का कोई प्रावधान नहीं है। 

बता दें कि गडकरी ने मीडिया द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर एक निजी चैनल की खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया था, 'मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है। मेरा सबसे आह्वान है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम ना पैदा करें। गौरतलब है कि 1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में पहले की तुलना में चालान की राशी 10 गुणा तक बढ़ाई गई है।जिसको लेकर देश भर से कई तरह की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। 

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