भारतपे धोखाधड़ी मामला: अस्तित्वहीन फर्मों को 72 करोड़ रुपये का भुगतान के मामले में व्यक्ति गिरफ्तार

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ईओडब्ल्यू ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा, “ऐसी 33 अस्तित्वहीन कंपनियों की पहचान की गई, जो वजूद में थी हीं नहीं और जांच में पता चला कि आरोपी और उसका भाई उक्त गैर-मौजूद फर्मों से जुड़े हुए थे।”

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भारतपे धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि अमित कुमार बंसल को छह अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। रिमांड दस्तावेजों के अनुसार, बंसल उन अस्तित्वहीन कंपनियों के सदस्यों में से एक है, जिन्हें 2019 और 2021 के बीच भारतपे के तत्कालीन निदेशकों से 72 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ था।

ईओडब्ल्यू ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा, “ऐसी 33 अस्तित्वहीन कंपनियों की पहचान की गई, जो वजूद में थी हीं नहीं और जांच में पता चला कि आरोपी और उसका भाई उक्त गैर-मौजूद फर्मों से जुड़े हुए थे।”

ईओडब्ल्यू ने 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में मई 2023 में भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन व श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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