भोपाल गैस त्रासदी: गंभीर रूप से बीमार लोगों को अधिक मुआवजे के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर

Bhopal gas tragedy
प्रतिरूप फोटो
ANI

भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए काम करने वाले चार संगठनों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कैंसर और किडनी विकारों से ग्रस्त पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। इसमें पांच लाख से अधिक लोग शारीरिक रूप से प्रभावित हुए थे।

भोपाल । दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए काम करने वाले चार संगठनों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कैंसर और किडनी विकारों से ग्रस्त पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। दो और तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव के बाद कुल 5,479 लोग मारे गए थे और पांच लाख से अधिक लोग शारीरिक रूप से प्रभावित हुए थे।

‘भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन’ की रचना ढींगरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, पीड़ितों को दिए गए मुआवजे में हुए अन्याय को दूर करने के लिए दो दिन पहले याचिका दायर की गई है। हमें उम्मीद है कि इस पर तीन दिसंबर को सुनवाई होगी, जो भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि याचिका में कैंसर और किडनी की बीमारियों से पीड़ित उन लोगों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई है, जिनके स्वास्थ्य को गैस के संपर्क में आने से हुए नुकसान को गलत तरीके से अस्थायी श्रेणी में रखा गया है। 

ढींगरा ने आरोप लगाया, यूनियन कार्बाइड के अपने दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ‘मिथाइल आइसोसाइनेट’ के संपर्क में आने से स्वास्थ्य को होने वाली क्षति स्थायी प्रकृति की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आधिकारिक एजेंसी ने मुआवजे के 93 प्रतिशत दावों को अस्थायी क्षति के तौर पर माना और गैस पीड़ितों को अपर्याप्त मुआवजा मिलने के पीछे यही मुख्य कारण है। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत दायर आवेदनों के माध्यम से प्राप्त जानकारी साझा करते हुए, भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संगठन की अध्यक्ष रशीदा बी ने कहा, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, कैंसर से ग्रस्त 11,278 पीड़ितों में से 90 प्रतिशत और घातक किडनी रोगों से ग्रस्त 1,855 पीड़ितों में से 91 प्रतिशत को अनुग्रह राशि के अलावा मुआवजे के रूप में केवल 25,000 रुपये मिले हैं।”

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने दावा किया कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने शीर्ष न्यायालय में चारों गैर सरकारी संगठनों की याचिका प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की है। भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने 1991 और 2023 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए दावा किया कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे में किसी भी तरह की कमी को केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कमी के स्पष्ट मामले को सुधारने के लिए कैंसर और घातक किडनी रोगों से पीड़ित जीवित लोगों के लिए कम से कम पांच लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के लिए हमने याचिका दायर की है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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