सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रद्द हुआ जाति प्रमाण पत्र
नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि नवनीत राणा पंजाब से जाती हैं। कोर्ट के फैसले पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मैं इस देश के नागरिक के रूप में कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं।
अमरावती से सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उसने जाली और फर्जी दस्तावेजों का उत्पादन करके जाती जांच समिति से धोखे से सत्यापन किया था इसलिए जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और जब्त कर लिया गया है।
नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि नवनीत राणा पंजाब से जाती हैं। कोर्ट के फैसले पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मैं इस देश के नागरिक के रूप में कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि याचिका में यह दावा किया गया था कि नवनीत लबाना जाति से आती हैं और महाराष्ट्र में यह जाति एससी की श्रेणी में नहीं आती। फिलहाल नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। वह केंद्र सरकार का लगातार समर्थन करती हैं तथा महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ बोलते रहती हैं।Nagpur bench of Bombay High Court cancels the caste certificate of Amravati MP Navneet Rana
— ANI (@ANI) June 8, 2021
"Since she got it validated fraudulently from Caste Scrutiny Committee by producing fabricated & fraudulent documents, caste certificate is cancelled & stands confiscated," Court says pic.twitter.com/RgeFi0Kv6K
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