लोकसभा में पेश हुआ रेप के अपराधों में सख्त दंड वाला विधेयक

Bill To Provide Strict Punishment In Rape Cases, Introduced In Lok Sabha
[email protected] । Jul 23 2018 5:14PM

लोकसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार के अपराध में मृत्यु दंड तक की सजा देने समेत बलात्कार के अपराध में दोषियों को सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

नयी दिल्ली। लोकसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार के अपराध में मृत्यु दंड तक की सजा देने समेत बलात्कार के अपराध में दोषियों को सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 को पेश किया।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि सोलह वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की हाल की घटनाओं ने सम्पूर्ण राष्ट्र के अंत:करण को झकझोर दिया है। ऐसे में इन मामलों में विधिक उपबंधों के माध्यम से अधिक कठोर दंड अपेक्षित है। ऐसा इसलिये है क्योंकि कुछ घटनाओं में अवयस्क बालिकाओं पर अत्यधिक क्रूरता और हिंसा के संकेत मिले हैं।

चूंकि संसद सत्र में नहीं था और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आवश्यक संशोधन करने के लिये तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी, इसलिये राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल 2018 को दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2018 प्रख्यापित किया। इसमें कहा गया है कि बलात्कार के अपराध के लिये दंड को सात वर्ष के न्यूनतम कारावास से बढ़ा कर 10 वर्ष किया गया है और इसे बढ़ा कर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है।

सोलह वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार के अपराध में सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी और इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा । इसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिये कारावास से होगा और जुर्माना भी देना होगा। 12 वर्ष कम आयु की लड़की से बलात्कार के अपराध में सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी और इसे बढ़ा कर आजीवन कारावास किया जा सकेगा । इसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिये कारावास से होगा और जुर्माना देना होगा।

सोलह वर्ष से कम आयु की लड़की से सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिये दंड आजीवन कारावास होगा जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिये कारावास होगा और जुर्माना देना होगा। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिये दंड आजीवन कारावास होगा जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिये कारावास होगा और जुर्माना देना होगा अथवा मृत्यु दंड होगा।

इसमें कहा गया है कि बलात्कार के सभी मामलों के संबंध में जांच थाने में जानकारी देने से दो माह की अवधि में पूरी की जाएगी। बलात्कार के अपराध के मामलों में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील का, उसे फाइल किये जाने की तिथि से छह माह की अवधि में निपटारा करना होगा।

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