बीजेपी की मुस्लिम नेता का दावा, हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने पर दी गई धमकी
जहां ने दावा किया कि वह बुधवार को अपने बेटे के स्कूल से घर लौट रही थी तभी गोलाबाड़ी इलाके के सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने हिजाब पहनकर पाठ में भाग लेने के लिए उसे घेरा और उसे धमकाया।
कोलकाता। उच्चतम न्यायालय में तीन तलाक मामले की याचिकाकर्ता इशरत जहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसे हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने के लिए धमकाया गया और उसके साथ मौखिक तौर पर गाली गलौच की गई। हावड़ा में गोलाबाड़ी पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक पर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर उसे धमकी देने और उसके साथ गाली गलौच करने का आरोप लगाया। जहां ने दावा किया कि वह बुधवार को अपने बेटे के स्कूल से घर लौट रही थी तभी गोलाबाड़ी इलाके के सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने हिजाब पहनकर पाठ में भाग लेने के लिए उसे घेरा और उसे धमकाया।
BJP leader Ishrat Jahan: Everyone said I should leave the house on my own else they will be push me out of the house forcefully. I am receiving death threats. I demand protection. I live alone with my son, anything can happen to me anytime.” (17.07.2019) #WestBengal pic.twitter.com/j2JHAZJttD
— ANI (@ANI) July 18, 2019
गोलाबाड़ी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने शिकायत की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।’’ अधिकारी ने कहा, जहां ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी। जहां ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, ‘‘मैं यह कहना चाहती हूं कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश में रह रहे हैं और किसी भी पवित्र उत्सव में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने देश के अच्छे नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है। मैं एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक हूं। हालांकि इसके कारण मुझे अपने परिवार के सदस्यों से जान का खतरा है।’’
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जहां ने यह भी दावा किया कि उसके करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक ने उसे घर से बाहर करने की धमकी दी है। शिकायत में कहा गया है, ‘‘मेरे रिश्तेदार और मकान मालिक ने मुझे घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझे गंभीर धमकी दी और मुझे मारने की धमकी दी।’’ 14 साल की बेटी और आठ साल के बेटी की मां जहां एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ मामले की पांच याचिकाकर्ताओं में से एक है। उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को फौरी तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। जहां के पति ने 2014 में दुबई से फोन पर लगातार तीन बार ‘तलाक’ कहकर उनके साथ रिश्ता खत्म कर लिया था जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
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