बोफोर्स मामला: अर्जी वापस लेने के लिए कोर्ट लगाएगी भाजपा के नेता पर जुर्माना

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[email protected] । May 17 2019 4:56PM

सीबीआई ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप को बताया कि जांच एजेंसी एक फरवरी 2018 को दायर अपनी अर्जी वापस लेना चाहती है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भाजपा के उस बागी नेता पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया जिन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील बोफोर्स तोप सौदा दलाली मामले में आगे की जांच की मांग वाली अपनी अर्जी वापस लेने की इच्छा जताई थी। उत्तर प्रदेश में रायबरेली से भाजपा द्वारा टिकट दिये जाने से इनकार किये जाने के बाद बागी हुए वकील अजय अग्रवाल ने बोफोर्स मामले में आगे की जांच की मांग को लेकर एक अलग याचिका दायर की थी। जांच एजेंसी सीबीआई ने भी एक फरवरी, 2018 को इसी तरह की एक याचिका दायर की थी।

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सीबीआई ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप को बताया कि जांच एजेंसी एक फरवरी 2018 को दायर अपनी अर्जी वापस लेना चाहती है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। इस मामले में आगे की जांच की मांग को लेकर निचली अदालत के समक्ष अलग से अर्जी दायर करने वाले वकील अजय अग्रवाल के यू-टर्न पर भी अदालत ने संज्ञान लिया। अग्रवाल अब अपनी अर्जी वापस लेना चाहते है।

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न्यायाधीश ने पूछा, ‘‘हमें आप पर शुल्क क्यों नहीं लगाना चाहिए? आपने अपने आवेदन के साथ अदालत का समय बर्बाद किया है। मैं शुल्क (100 रुपये) लगा रहा हूं ताकि आप जैसे व्यक्ति नहीं आएं और समय बर्बाद न हो। सीबीआई जांच एजेंसी है और उसका अधिकार है। आप किस अधिकार से आये हैं।’’ वर्ष 2014 में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अग्रवाल ने दलील दी कि उन पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए और उन्हें बहस की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई की तिथि छह जुलाई तय की।

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