उच्च न्यायालय ने PM केयर्स कोष में जमा राशि की जानकारी के लिए दायर याचिका को किया खारिज

Bombay High Court

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि अदालत सरकार को कोष में जमा की गई राशि और खर्चे की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर समय-समय पर देने का आदेश दे।

नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स)’ कोष में जमा कराई गई राशि की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देने के लिये दायर जनहित याचिका (पीआईएल) बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इस परमार्थ न्यास का गठन केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच किया था। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में मांगी गई सभी राहत से इनकार किया जाता है। यह याचिका वकील अरविंद वाघमारे ने दायर की थी। 

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याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि अदालत सरकार को कोष में जमा की गई राशि और खर्चे की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर समय-समय पर देने का आदेश दे। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि अदालत सरकार और इस न्यास को विपक्षी दलों के कम से कम दो सदस्यों की नियुक्ति या नामित करने का आदेश दे ताकि इस कोष की पारदर्शिता बनी रहे। इस न्यास की स्थापना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश और विदेश के लोगों से आर्थिक मदद हासिल करके कोविड-19 प्रभावितों को मदद देने के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। 

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केंद्र ने कहा कि पीएम केयर्स न्यास को चुनौती देने वाली इस तरह की एक याचिका को उच्चतम न्यायालय खारिज कर चुका है। वाघमारे ने अपनी याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स न्यास के अध्यक्ष हैं और रक्षा, गृह और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। याचिका में दावा किया गया, ‘‘पीएम केयर्स फंड के दिशा-निर्देश के अनुसार अध्यक्ष औऱ तीन अन्य सदस्यों के अलावा अध्यक्ष को तीन और न्यासियों को नियुक्त या नामित करना है। हालांकि, 28 मार्च 2020 को इस न्यास के गठन के बाद से इस संबंध में कोई नियुक्त नहीं हुई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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