इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की देनी होगी जानकारी: शिवाजी जोंधले

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अगर किसी प्रत्याशी के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज है तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन पत्र दायर करने के बाद वह कम से कम समाचार पत्र में तीन बार और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के जरिए यह सूचना दे।

मुंबई।मुंबई शहर के जिला मजिस्ट्रेट शिवाजी जोंधले ने कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसके लिये नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम तीन समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने के दौरान कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

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हाल ही में यहां जिला कलक्टर कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान चुनाव से जुड़े़ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान जोंधले ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर किसी प्रत्याशी के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज है तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन पत्र दायर करने के बाद वह कम से कम समाचार पत्र में तीन बार और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के जरिए यह सूचना दे। उन्होंने कहा, इसी तरह, मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दायर करने से पहले अपना निजी बैंक खाता खुलवाना होगा ताकि चुनाव के खर्च का ब्योरा रखा जा सके।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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