मेहुल चोकसी और गीतांजलि समूह के खिलाफ आरोपपत्र दायर
सीबीआई ने आज पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर से अधिक के घोटाले के संबंध में आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी मालिकाना कंपनियों तथा अन्य व्यक्तियों सहित 17 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अरब डॉलर से अधिक के घोटाले के संबंध में आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी मालिकाना कंपनियों तथा अन्य व्यक्तियों सहित 17 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। मुंबई में एक विशेष सीबीआई अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया। चोकसी, गीतांजलि समूह की कंपनियों तथा 16 अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़े आरोपपत्र में एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए।
अधिकारियों ने कहा कि यह चोकसी के भांजे नीरव मोदी के खिलाफ 14 मई को दायर आरोपपत्र से अलग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आरोपपत्र चोकसी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि नीरव के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी जल्द दायर किये जाएंगे। पीएनबी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शिकायत के अनुसार, बैंक का कथित नुकसान 4886 करोड़ रुपये से अधिक का है जो चोकसी की कंपनियों को जारी 143 सहमति पत्र और 224 विदेशी ऋण पत्र से हुआ। इसमें कहा गया कि चोकसी और उसके भांजे नीरव (दोनों फरार) द्वारा कथित साजिश से कुल नुकसान दो अरब डॉलर से अधिक का हुआ।
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