सीबीआई बनाम सीबीआई: अस्थाना को झटका, प्राथमिकी रद्द करने से कोर्ट का इंकार

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[email protected] । Jan 11 2019 3:42PM

उच्च न्यायालय ने यह फैसला अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं पर सुनाया। इन तीनों ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रिश्वत के आरोपों पर सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई के उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से भी इंकार किया।

उच्च न्यायालय ने यह फैसला अस्थाना, कुमार और प्रसाद की याचिकाओं पर सुनाया। इन तीनों ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं।

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हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई है। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे।

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