CBI ने माल्या के प्रत्यर्पण आदेश का किया स्वागत, जल्द खत्म करना चाहती है मामला
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उन्हें जल्द वापस लाकर मामले को निपटाने की आशा है। सीबीआई की अपनी आंतरिक मजबूती है। हमने इस मामले में मेहनत की।
नयी दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के भारत में प्रत्यर्पण की अनुमति देने के लंदन की एक अदालत के आदेश का स्वागत किया और माल्या को जल्द भारत वापस लाने और बैंक धोखाधड़ी मामले को जल्द निपटाने की आशा जताई। सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा कि एजेंसी को मीडिया में आई खबरों से पता चला है कि लंदन की अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।
CBI spokesperson on Vijay Mallya to be extradited to India: We hope to bring him soon and conclude the case. CBI has its own inherent strengths. We worked hard on this case. We are strong on Law and facts and we were confident while pursuing extradition process pic.twitter.com/OqL79Kl2N6
— ANI (@ANI) December 10, 2018
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उन्हें जल्द वापस लाकर मामले को निपटाने की आशा है। सीबीआई की अपनी आंतरिक मजबूती है। हमने इस मामले में मेहनत की। हम कानून और तथ्यों पर मजबूत हैं और हम प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढाते हुए विश्वस्त थे।’’
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ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया। माल्या करीब नौ हजार करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में यहां वांछित है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायाधीश एम्मा आबुथनॉट ने फैसला सुनाया कि माल्या को सीबीआई और ईडी के आरोपों पर सुनवाई के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। न्यायाधीश ने प्रत्यर्पण मामला विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया।
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