केंद्र ने बंबई हाई कोर्ट को बताया, पाकिस्तानी शख्स को मिलेगी भारतीय नागरिकता

center-told-bombay-high-court-pakistani-citizen-asif-karadia-will-get-indian-citizenship
[email protected] । Mar 26 2019 8:44AM

आसिफ के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। उन्होंने दिसंबर 2016 में उस वक्त उच्च न्यायालय का रुख किया था जब उनके पिछले दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) की अवधि पूरी हो गई थी और अधिकारियों ने उनका वीजा तब तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

मुंबई। पिछले 50 साल से अधिक समय से भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक आसिफ कराडिया को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसे 10 दिनों के भीतर भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। आसिफ के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। उन्होंने दिसंबर 2016 में उस वक्त उच्च न्यायालय का रुख किया था जब उनके पिछले दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) की अवधि पूरी हो गई थी और अधिकारियों ने उनका वीजा तब तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था जब तक वह पाकिस्तानी पासपोर्ट पेश नहीं करें।

इसे भी पढ़ें: असम गण परिषद के तीन मंत्रियों ने असम सरकार से दिया इस्तीफा

काफी मुकदमेबाजी और अदालत के कई आदेशों के बाद मंत्रालय ने न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति एम एस संकलेचा की पीठ के समक्ष आखिरकार इस बात की पुष्टि की कि आसिफ को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पीठ ने मंत्रालय के बयान को उसकी ओर से दिए गए शपथ-पत्र के तौर पर स्वीकार किया और आसिफ की याचिका का निपटारा कर दिया। आसिफ (53) ने अपने वकील आशीष मेहता और सुजय कांतावाला के जरिए उच्च न्यायालय का रुख तब किया था जब उनके एलटीवी की अवधि पूरी हो गई थी और उनके खिलाफ भारत से वापस जाने का नोटिस जारी हो गया था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़