केंद्र सरकार ने जारी की नई बीएच मार्क सीरीज, ऐसे करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
केंद्र सरकार ने राज्यों से नई बी एच मार्क सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला लिया है। जिसके तहत इस सीरीज का नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अब गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने राज्यों से नई बी एच मार्क सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला लिया है। जिसके तहत इस सीरीज का नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अब गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से राहत मिलेगी। नई सीरीज व बीएच मार्क से संबंधित सभी नियम 15 सितंबर से लागू हो जाएंगे।
इसके रजिस्ट्रेशन के नियम और फीस भी केंद्र सरकार द्वारा तय कर दी गई ह बीएच रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेट की बात करें तो(YYBH4144XXYY) इसमें बीएच पहले रजिस्ट्रेशन के साल को दर्शाता है फिर भारत सीरीज को 4-00 00- से 9999 XX अक्षर(AA-ZZ)
अब तक के नियम की बात करें तो अभी तक अगर कोई कर्मचारी दूसरे राज्य में रहने जाता है तो उसे 1 साल बाद राज्य की सीरीज के आधार पर अपनी गाड़ी का ट्रांसफर कराना पड़ता था ।यानी दूसरे राज्य में जाकर लोग केवल 1 साल तक ही पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर गाड़ी चला सकते थे ।लेकिन नए नियमों व सीरीज के अनुसार यह झंझट अब समाप्त हो जाएगा।
20वां केंद्रीय मोटरयान संशोधन नियम के अनुसार अब केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ, ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनके ऑफिस देश के चार या उससे अधिक राज्यों में हैं ,वह कर्मचारी भी इस सीरीज के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए यह रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक आधार पर होगा। गाड़ी की सफेद नंबर प्लेट पर काले रंग से बीएच मार्क लिखा जाएगा ।
मंत्रालय द्वारा टैक्स की दरें भी निर्धारित हो चुकी है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बी एच सीरीज के तहत अपनी 10 लाख से कम कीमत की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे 8% मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा, 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 फ़ीसदी , 20 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 12 फ़ीसदी टैक्स देना होगा। अगर डीजल गाड़ी है तो दो परसेंट एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा वहीं अगर गाड़ी इलेक्ट्रिकल है तो दो पर्सेंट कम टैक्स लगेगा।
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