TMC विधायक हत्या मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल, मुकुल रॉय को आरोपी बनाया गया

Mukul Roy

इससे पहले सीआईडी के अधिकारियों ने इस संबंध में भाजपा नेता से पूछताछ की थी। हालांकि, राज्य एजेंसी ने पिछले साल मई में दायर पहले आरोपपत्र में उन्हें नामजद नहीं किया था। संपर्क किए जाने पर रॉय ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं किया।

कोलकाता। कृष्णागंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने पूरक आरोप पत्र दायर कर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को आरोपी बनाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरक आरोप पत्र शनिवार को नदिया जिले की एक अदालत में दायर किया गया। उन्होंने कहा कि बिस्वास की हत्या के मामले की जांच के दौरान षड्यंत्रकारी के रूप में रॉय की सक्रिय भागीदारी, का पता लगा।’’ 

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इससे पहले सीआईडी के अधिकारियों ने इस संबंध में भाजपा नेता से पूछताछ की थी। हालांकि, राज्य एजेंसी ने पिछले साल मई में दायर पहले आरोपपत्र में उन्हें नामजद नहीं किया था। संपर्क किए जाने पर रॉय ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं किया। रॉय ने पीटीआई-से कहा, ‘‘मेरे खिलाफ कम से कम 45 मामले लंबित हैं। मैं हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करता और इस तरह की चीजों में कभी शामिल नहीं होता। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पुलिस मंत्री भी हैं, को चुनौती देता हूं कि वह लोगों के बीच कहें कि क्या मेरी रूचि इस तरह की है।’’

उन्होंने कहा, मैं ऐसी चीजों में उस समय भी शामिल नहीं था, जब मैं उनकी (ममता की) पार्टी में था और अब भी नहीं हूं, जब मैं एक अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हूं। सीआईडी अधिकारियों ने इस मामले के सिलसिले में इस साल सितंबर में दायर एक अन्य पूरक आरोप पत्र में भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार को नामजद किया था। तृणमूल विधायक विस्वास की फरवरी 2019 में नदिया जिले में सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान गोली मार कर हत्या की दी गयी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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