चिदंबरम को नहीं मिली राहत, HC ने CBI को 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा
याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि यह मामला ‘राजनीतिक बदले’ का है। चिदंबरम ने 19 सितंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तारीख 23 सितंबर तय की है।
नयी दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)से जवाब मांगा है।
Congress leader P Chidambaram's lawyers have also withdrawn their second plea challenging judicial custody of him. Delhi High Court asks Central Bureau of Investigation (CBI) to file status report in the his bail plea case in 7 days. https://t.co/l5UfskYuJn
— ANI (@ANI) September 12, 2019
याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि यह मामला ‘राजनीतिक बदले’ का है। चिदंबरम ने 19 सितंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तारीख 23 सितंबर तय की है।
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