चिदंबरम को नहीं मिली राहत, HC ने CBI को 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा

chidambaram-did-not-get-relief-hc-asks-cbi-to-reply-by-23-september
[email protected] । Sep 12 2019 12:35PM

याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि यह मामला ‘राजनीतिक बदले’ का है। चिदंबरम ने 19 सितंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तारीख 23 सितंबर तय की है।

नयी दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)से जवाब मांगा है।

याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि यह मामला ‘राजनीतिक बदले’ का है। चिदंबरम ने 19 सितंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तारीख 23 सितंबर तय की है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़