क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित
मिशेल को 15 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को भारत को प्रत्यर्पित किया गया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया। ब्रिटिश नागरिक मिशेल (57) ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे अब और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तथा इससे कोई लाभ नहीं होगा।
Aljo K Jospeh, Counsel for #ChristianMichel: He has become weak since he was also in custody in Dubai for 5 months on CBI's request. We are ready for any condition of bail. You have already granted bail to other accused. https://t.co/GPcjSpSMmL
— ANI (@ANI) December 19, 2018
मिशेल को 15 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को भारत को प्रत्यर्पित किया गया था। इसके अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया था।
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अदालत ने मिशेल को पहले पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था और बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी थी। मिशेल इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है। इस मामले की जांच सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय कर रहे हैं। अन्य दो आरोपी गुइदो हास्के और कार्लो गेरोसा हैं।
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