मेघालय HC में जजों के खाली पदों के लिए कॉलेजियम करें फैसला: केंद्र ने SC से कहा
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को साफ कर दिया कि मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के खाली पद भरने के लिये उसके कॉलेजियम को फैसला करना होगा और सरकार को सिफारिश भेजनी होगी।
नयी दिल्ली। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को साफ कर दिया कि मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के खाली पद भरने के लिये उसके कॉलेजियम को फैसला करना होगा और सरकार को सिफारिश भेजनी होगी। गौरतलब है कि मेघालय उच्च न्यायालय फिलहाल सिर्फ दो न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि सरकार के पास मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने के संबंध में कॉलेजियम की कोई सिफारिश लंबित नहीं है।
उन्होंने पीठ से कहा कि इन मामलों में रिक्तियों को कॉलेजियम की सिफारिश के एक महीने के भीतर भरा गया। उन्होंने सरकार द्वारा दाखिल एक हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की तारीख में मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों में तीन-तीन न्यायाधीश हैं। वेणुगोपाल ने कहा, ‘समस्या मेघालय उच्च न्यायालय में है, जहां सिर्फ दो न्यायाधीश हैं।’
उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेघालय का सवाल है तो उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को देखना चाहिये कि क्या किसी का वहां तबादला किया जा सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘कॉलेजियम को फैसला करना होगा।’ इसपर न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा, ‘वह कॉलेजियम को देखना है, हमें नहीं।’ शीर्ष अदालत ने पहले की सुनवाई में गौर किया था कि मणिपुर उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या सात है, जबकि वहां दो ही न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या चार है जबकि उस वक्त वहां एक ही न्यायाधीश थे जबकि त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या चार है।
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