दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी को उम्र कैद

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[email protected] । Sep 27 2019 2:07PM

सिसोदिया ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार की शाम को अपना फैसला दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

नोएडा। शहर के मामूरा गांव की एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी को गौतमबुद्ध नगर जिले की फास्ट ट्रैक अदालत (द्वितीय) ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।यह घटना साल 2014 की है। गौतमबुद्ध नगर के अपर शासकीय अधिवक्ता हरीश सिसोदिया ने शुक्रवार को बताया कि 2016 में मामूरा गांव की निवासी 14 वर्षीय दलित किशोरी से उसके पड़ोसी गोलू उर्फ सूरज ने घर में घुस कर बलात्कार किया था।

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उन्होंने बताया कि किशोरी की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके बाद आरोपी भोलू को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत (द्वितीय)के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत में चल रही थी। सिसोदिया ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार की शाम को अपना फैसला दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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