पूरी दिल्ली नहीं है कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 25 2020 3:45PM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन सामान्य रूप से जारी रहेगा और 27 अप्रैल को विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
नयी दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हैं लेकिन पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है। जैन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन सामान्य रूप से जारी रहेगा और 27 अप्रैल को विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
जैन ने कहा, ‘‘दिल्ली में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हैं। शहर का कोई पूरा जिला या पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है।’’ स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जिस दर से दोगुने हो रहे हैं, वह अब पहले की तुलना में कम हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 2,514 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को कोविड-19 के 138 मरीज सामने आए। मंत्री ने कहा कि कुल मामलों में से 857 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 53 की मौत हो चुकी है। 29 मरीज आईसीयू में हैं।We have administered plasma therapy to 6 patients in Delhi, so far. 4 patients were given the therapy four days back. Those who were administered 4 days back have almost recovered. All of them were critical patients & results are very encouraging: Delhi Health Min Satyendar Jain pic.twitter.com/qkXVNGjaO9
— ANI (@ANI) April 25, 2020
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प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षणों पर जैन ने कहा, ‘‘हमने इसे छह रोगियों पर आजमाया है। दो रोगियों पर चार दिन पहले परीक्षण किया गया, दो पर गुरुवार को और दो पर शुक्रवार को परीक्षण किया है। जिनकी इससे थेरेपी चार दिन पहले की गई वे लोग लगभग ठीक हो चुके हैं। परिणाम उत्साहजनक हैं।’’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक नया आदेश जारी किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानों को खोलने की अनुमित दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘शहरी क्षेत्रों में, मोहल्ले, पास-पड़ोस की सभी दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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