आपत्तिजनक पोस्ट पर कोर्ट का सजा-ए-कुरान, फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी ऋचा
रांची के पिठौरिया थाने की रहने वाली ऋचा भारती ने अपने फेसबुक से धार्मिक पोस्ट किया था। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में ऋचा पर केस दर्ज किया गया था। अंजुमन इस्लामिया नाम की संस्था ने शिकायत की थी।
रांची। झारखंड की राजधानी रांची की 19 वर्षीय छात्रा ऋचा भारती मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर कटघरे में है। लेकिन मुद्दा ऋचा भारती की फेसबुक पोस्ट से ज्यादा जमानत के लिए मिली शर्त बन गया है। रांची के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने ऋचा भारती को जमानत के लिए रिहाई के 15 दिनों के भीतर कुरान की 5 प्रतियां बांटने का आदेश सुनाया है। ग्रेजुएशन की छात्रा ऋचा भारती इस आदेश से खुश नहीं है और वो इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। ऋचा का कहना है कि दूसरे समुदाय की तरफ से ऐसे पोस्ट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ लो।
बता दें कि रांची के पिठौरिया थाने की रहने वाली ऋचा भारती ने अपने फेसबुक से धार्मिक पोस्ट किया था। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में ऋचा पर केस दर्ज किया गया था। अंजुमन इस्लामिया नाम की संस्था ने शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद वो दो दिन तक जेल में रह चुकी हैं। हिंदू संगठनों समेत स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। शनिवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया था।
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