अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में सलेम के वकील की दलीलों के दौरान उसकी मौजूदगी की अनुमति दी

Salem
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फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाने के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि जब उसका वकील यहां की अदालत में अपनी दलीलें पेश करेगा तो वह अदालत कक्ष में मौजूद रहेगा।

लखनऊ, 9 अगस्त। फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाने के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि जब उसका वकील यहां की अदालत में अपनी दलीलें पेश करेगा तो वह अदालत कक्ष में मौजूद रहेगा। सीबीआई अदालत की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने 10 अगस्त को सलेम की पेशी के लिए समन जारी किया है।

इसके पूर्व गत पांच अगस्त को अबू सलेम के वकील ने अदालत के समक्ष अर्जी देकर कहा था कि अबू सलेम ने उनसे कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में बहस नहीं की जाए। इसके बाद वकील ने अदालत के समक्ष बहस करने में असमर्थता जाहिर करते हुए अबू सलेम को तलोजा जेल नयी मुंबई से तलब किए जाने का अदालत से अनुरोध किया था। अदालत ने वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सह-अभियुक्त परवेज आलम के वकील को निर्देश दिया है कि वह इस दौरान अपनी बहस पूरी कर ले।

सीबीआई के अनुसार, आरोपी अबू सलेम ने वर्ष 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने साथियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ षड्यंत्र रचकर बेईमानी, धोखाधड़ी की नीयत से अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। आरोपी ने इस आवेदन के साथ फर्जी नाम पते के कूटरचित दस्तावेज लगाए और पासपोर्ट प्राप्त किया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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