लालू यादव की बढ़ीं मुश्किलें, IRCTC मामले में कोर्ट पहुंचा CBI

Court grants time to CBI to procure sanction to prosecute Lalu in IRCTC case
[email protected] । Apr 21 2018 11:07AM

दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र दायर करने से पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र दायर करने से पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं लेने के लिए सीबीआई की खिंचाई की। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत को एक साल में इस मामले में सुनवाई समाप्त करनी थी और उसके सामने ढेर सारे मामले लंबित हैं।

एक निजी फर्म को दो आईआरसीटीसी होटलों के प्रबंधन का ठेका देने में कथित अनियमितताओं के एक मामले में इन तीनों के साथ अन्य आरोपी है। आईओ ने बताया कि एजेंसी कुछ मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति लेने का प्रयास कर रही थी तो अदालत ने कहा, ‘आप (जांच अधिकारी) को एक पुख्ता आरोप पत्र दायर करना चाहिए था।’

एजेंसी ने अदालत को बताया कि कुछ आरोपी लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही आवेदन पेश किये जायेंगे। न्यायाधीश ने कहा कि, मुझे एक तारीख दें। अगर उस तारीख तक अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो मैं एक उचित आदेश पारित करूंगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि नौ मई तय की। सीबीआई ने 16 अप्रैल को मामले में दो कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था।

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