CBI की याचिका पर कोर्ट ने मोइन कुरैशी को जारी किया नोटिस

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[email protected] । Feb 11 2019 1:49PM

याचिका में संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान जाने की अनुमति मांगने वाले कुरैशी की विदेश जाने की सुरक्षा राशि को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर छह करोड़ रुपए करने की मांग गई है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर सोमवार को विवादित मांस कारोबारी मोइन कुरैशी को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने अपनी याचिका में वह सुरक्षा राशि बढ़ाए जाने की अपील की है जो कुरैशी को विदेश यात्रा करने के लिए जमा करानी है।

न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने कुरैशी से एजेंसी की याचिका पर जवाब तलब किया है। याचिका में संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान जाने की अनुमति मांगने वाले कुरैशी की विदेश जाने की सुरक्षा राशि को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर छह करोड़ रुपए करने की मांग गई है। कुरैशी को हाल ही में ‘गल्फ फूड फेस्टिवल’ में हिस्सा लेने के लिए 15 से 23 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात जाने और भतीजी की शादी के लिए 6 से 20 मार्च तक पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई थी।


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अदालत ने उसे बैंक गारंटी के तौर पर दो करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश देते हुए आगाह किया कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमा कराई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अदालत ने 2017 में कुरैशी को उस मामले में जमानत दे दी थी जिसमें ईडी ने आरोप लगाया था कि कुरैशी दिल्ली में तुर्कमान गेट के हवाला संचालक परवेज अली और एम/एस साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में मनी चेंजर (दामिनी) के जरिए हवाला लेनदेन में शामिल था।

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