रमेश बिधूड़ी के निवार्चन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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[email protected] । Jul 5 2019 6:25PM

अदालत ने निर्वाचन अधिकारी को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। चड्ढा ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दायर करते हुए अपने हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। आप नेता ने बिधूड़ी को 3.6 लाख मतों से विजेता घोषित करने के फैसले को रद्द करने औरदूसरे नम्बर पर रहने के आधार पर उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा में भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी के दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से निवार्चन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया। लोकसभा चुनाव 2019 में दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा ने यह याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने चड्ढा की याचिका पर बिधूड़ी और भाजपा को नोटिस जारी कर दो सितम्बर से पहले जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो सितम्बर को ही होगी।

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अदालत ने निर्वाचन अधिकारी को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। चड्ढा ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दायर करते हुए अपने हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। आप नेता ने बिधूड़ी को 3.6 लाख मतों से विजेता घोषित करने के फैसले को रद्द करने औरदूसरे नम्बर पर रहने के आधार पर उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है। वकील आर ए अय्यर के जरिए दायर की गई याचिका में दलील दी गई है भाजपा उम्मीदवार ने जानबूझकर बिहार के मुजफ्फरपुर के थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506, 153 और 153 (ए) के तहत दर्ज प्राथमिकी के बारे में तथ्य छुपाये।

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याचिका में आरोप लगाया गया कि बिधूड़़ी ने अपनी और अपनी पत्नी की गलत आय की घोषणा की है। याचिका में दावा किया गया है कि अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा नहीं करके और उसकी जानकारी नहीं देकर भाजपा उम्मीदवार ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिये अनुचित रूप से प्रभावित करने के वास्ते भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया।

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