वरुण को भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट का नोटिस
जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुल्तानपुर से भाजपा सांसद वरुण गांधी को लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है।
पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुल्तानपुर से भाजपा सांसद वरुण गांधी को लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। वरुण गांधी को यह नोटिस 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच मामले में दर्ज मुकदमे में उन्हें 2013 में दोषमुक्त कर दिये जाने के खिलाफ दायर अपील के मामले में है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले वरुण के खिलाफ जनपद के थाना बरखेड़ा और कोतवाली सदर में हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दो मुकदमे दर्ज हुए थे और इन मुकदमों में वरुण गांधी को सीजेएम न्यायलय ने 2013 में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।
सीजेएम अदालत के निर्णय के खिलाफ मई 2013 में पहले समाजसेवी असद हयात फिर उप्र सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायलय में अपील की थी। तब से इस मामले में कई तारीख पड़ चुकी हैं, वरुण गांधी को उनके पते पर कई सम्मान भेजे गए लेकिन न तो सम्मन तामील हुए और न ही वरुण गांधी किसी तारीख पर अदालत पहुंचे। समाजसेवी असद हयात के अधिवक्ता एमए कादरी शाकिर ने बताया कि इसी आधार पर उन्होंने एवं सरकार के वकील दोनों ने अदालत से वरुण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की, जिसके बाद अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से भाजपा सांसद को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली तारीख 30 सितम्बर 2016 है।
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