कारोबारी नवनीत कालरा की याचिका कोर्ट ने की खारिज, पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी
दिल्ली की एक अदालत ने ‘खान चाचा’ रेस्तरां से ऑक्सीजन सांद्रकों की जब्ती के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ‘खान चाचा’ रेस्तरां से ऑक्सीजन सांद्रकों की जब्ती के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कालरा की तलाश कर रही है। वहीं, कालरा ने साकेत अदालत में आवेदन दायर कर इस मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश सुमित दास ने जांच अधिकारी को याचिका पर मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी।’’
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न्यायाधीश मंगलवार दोपहर में मामले पर सुनवाई करेंगे। कार्यवाही के दौरान लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। लोक अभियोजक ने अदालत से कहा, ‘‘यह अपराध शाखा का मामला है। क्या यह इसके लिए उचित अदालत है।’’
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दक्षिणी दिल्ली के एक फार्महाउस और कालरा के एक रेस्तरां से बृहस्पतिवार को 419 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे। छापे के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। निजी कंपनी ने चीन से इन ऑक्सीजन सांद्रकों का आयात किया था। पुलिस के मुताबिक कालरा छापेमारी के बाद से फरार है और उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस ने शनिवार को मामला अपराध शाखा के पास स्थानांतरित कर दिया था।
Look-out notice issued against businessman Navneet Kalra accused of black marketing of Oxygen concentrators: Delhi Police sources
— ANI (@ANI) May 10, 2021
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