अदालत ने अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध खारिज किया

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के कथित घृणा भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकार, केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी है जो कानून के तहत जरूरी है।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को माकपा नेता बृंदा करात की एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के कथित घृणा भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकार, केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी है जो कानून के तहत जरूरी है। 

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माकपा नेताओं बृंदा करात और के एम तिवारी ने संसद मार्ग थाने को ठाकुर और वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए शिकायत दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि पूर्व अनुमति के बिना शिकायत मान्य नहीं है। बृंदा करात ने अदालत में अपनी शिकायत में कहा, ‘‘ठाकुर और वर्मा ने लोगों को उकसाने की कोशिश की जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में दो अलग अलग प्रदर्शन स्थलों पर गोलीबारी की दो घटनाएं घटीं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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