उत्तर प्रदेश में सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने के जुर्म में तीन लोगों को बुधवार को मौत की सजा सुनाई।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने के जुर्म में तीन लोगों को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। एक सरकारी बयान के मुताबिक, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पोक्सो दो) राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनायी।

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बयान के मुताबिक, अभियुक्त जुल्फिकार अब्बासी, दिलशाद अब्बासी एवं इजराइल द्वारा दो जनवरी 2018 को बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर की एक नाबालिग लड़की का ट्यूशन से घर लौटते समय कार में अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसी के दुप्पटे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी थाना क्षेत्र के तहत आने वाली नहर में फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में पोक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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महिला संबंधी उक्त अपराध को बेहद गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लेते हुए बुलंदशहर पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत एक वर्ष से उन्हें सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया गया था ताकि वादी/साक्षी भयमुक्त होकर प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित रहें।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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