अदालत ने कमल हासन के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लिया
भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य पैदा करना) और 295 ए (धर्म का निरादर आदि करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के दंडनीय अपराधों के तहत अभियोजन का अनुरोध किया।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को ‘‘हिन्दू चरमपंथी’’ बताकर कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में अभिनेता-नेता कमल हासन के खिलाफ दर्ज शिकायत पर बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने इस मामले को सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख दी। उस दिन शिकायतकर्ता विष्णु गुप्ता का बयान दर्ज होगा।
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शिकायतकर्ता ने हासन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य पैदा करना) और 295 ए (धर्म का निरादर आदि करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के दंडनीय अपराधों के तहत अभियोजन का अनुरोध किया। इन धाराओं में तीन साल का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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— The Tribune (@thetribunechd) May 16, 2019
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