कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत अवधि 25 मार्च तक बढ़ाई
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने वाड्रा को यह निर्देश तब दिया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी और उन्हें जांच में हिस्सा लेने का निर्देश दिया।
Enforcement Directorate (ED) filed its reply on Robert Vadra's anticipatory bail plea in Delhi's Patiala House Court. ED says they want Robert Vadra's custodial interrogation as he is not cooperating in the probe. Argument to be held on 25th March. pic.twitter.com/LdK8NnJizj
— ANI (@ANI) March 19, 2019
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने वाड्रा को यह निर्देश तब दिया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में धनशोधन के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है।
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बीते 16 फरवरी को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। निदेशालय ने कहा था कि उसे लंदन में कई अन्य नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है, जो कथित तौर पर वाड्रा की हैं। इनमें 50 और 40 लाख पाउंड के दो मकान, छह फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
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