अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ाया
अदालत ने वाड्रा के करीबी एवं मामले के सह आरोपी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई यानी 19 मार्च तक रोक लगा दी और उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिये।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन के एक मामले में शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ा दिया और निर्देश दिया कि जब कभी उनसे कहा जाए, वह जांच में शामिल हों। एजेंसी ने दावा किया है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे है और उनसे और पूछताछ किये जाने की जरूरत है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को राहत दी और कहा कि गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण के आदेश सुनवाई की अगली तिथि तक जारी रहेंगे।
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अदालत ने वाड्रा के करीबी एवं मामले के सह आरोपी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई यानी 19 मार्च तक रोक लगा दी और उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिये। ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने अदालत को बताया कि वाड्रा ने मामले में सहयोग नहीं किया है। हालांकि वह जांच में शामिल हो गये है। एजेंसी ने कहा कि आरोपियों से और पूछताछ किये जाने की जरूरत है और उन्हें 15 से 16 दिन का समय दिया जाये ताकि पूछताछ पूरी हो सके। वाड्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने हालांकि इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वाड्रा पहले ही जांच में शामिल हो गये थे और पूछताछ के दौरान उन्होंने सहयोग किया है।
अदालत ने कहा कि वकील ने बताया है कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में शामिल हो चुके हैं और जांच के दौरान सहयोग कर रहे हैं। वकील ने कहा है कि वाड्रा जांच में शामिल होंगे और जब कभी जांच अधिकारी जांच में शामिल होने को कहेंगे, वह शामिल होंगे और सहयोग करने को तैयार हैं। तथ्यों और परिस्थतियों के अनुसार राबर्ट वाड्रा को आदेश दिया जाता है कि जब कभी जांच अधिकारी जांच में शामिल होने को कहें, वह इसके लिए तैयार रहें। ईडी ने कहा कि अरोड़ा से भी और पूछताछ किये जाने की जरूरत है। अदालत ने कहा, ‘दोनों पक्षों ने कहा है कि मामले को 15-16 दिनों के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है ताकि पूछताछ पूरी हो सके।’
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वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। संपत्ति पर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है। एजेंसी ने इससे पहले कहा था कि उसे लंदन में वाड्रा की विभिन्न कथित नयी संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है। इसमें 40 एवं 50 लाख पाउंड के दो घर, छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां शामिल हैं। वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में आरोप लगाया कि वह अवांछित, अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण अपराधिक अभियोजन का सामना कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और कानून के तहत निर्धारित कारणों से इतर है। याचिका में कहा गया है कि वाड्रा के कार्यालय पर सात दिसंबर,2018 को छापा मारा गया इसलिए उन्हें गंभीर आशंका है कि उनकी स्वतंत्रता को जांच एजेंसी द्वारा कमतर किया जा सकता है।
Delhi's Patiala House court has extended till 19th March interim bail of Robert Vadra, in money laundering case. Next hearing in the case is on 19th March. Court has also adjourned hearing on Manoj Arora's anticipatory bail.
— ANI (@ANI) March 2, 2019
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