अदालत करेगी पत्रकार उपेंद्र राय की जमानत याचिका पर सुनवाई

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[email protected] । Aug 24 2018 8:20PM

दिल्ली की एक अदालत कथित वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े धनधोधन के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय की जमानत याचिका पर 31 अगस्त को सुनवाई करेगी।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत कथित वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े धनधोधन के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय की जमानत याचिका पर 31 अगस्त को सुनवाई करेगी। राय के वकील द्वारा आवेदन पर दलीलें प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले में तारीख तय कर दी। राय ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उनसे हिरासत में और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें हिरासत में और रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

आवेदन में कहा गया है कि पत्रकार अदालत द्वारा लगाई जाने वाली किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं। फिलहाल जेल में बंद राय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को अदालत में खारिज किया था। एजेंसी ने विशेष लोक अभियोजकों एनके मत्ता और नितेश राणा के जरिए अदालत के समक्ष दावा किया था कि राय के पास से ‘‘अत्यंत गोपनीय दस्तावेज’’ मिले हैं और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने ये दस्तावेज किस तरह हासिल किए। प्रवर्तन निदेशालय ने अधिवक्ता ए आर आदित्य के जरिए दायर आरोपपत्र में कहा था कि हजारों करोड़ रुपये की वसूली की गई।

राय को कथित वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित सीबीआई की जांच से जुड़े मामले में जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, झूठी सूचना देकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से हवाईअड्डे तक पहुंचने का पास हासिल करने, वसूली और एक कारोबारी से जुड़े आयकर विभाग के एक मामले में हेराफेरी के आरोप में राय को तीन मई को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर राय के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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