आपराधिक मानहानि: कोर्ट से राहत के बाद स्मृति ईरानी ने कहा, लड़ाई जारी रहेगी

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[email protected] । Dec 19 2018 8:07PM

बहरहाल अदालत ने जहां ईरानी के खिलाफ सम्मन को रद्द कर दिया वहीं निरूपम की ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईरानी द्वारा दर्ज एक शिकायत में उनके खिलाफ सम्मन के आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता संजय निरूपम द्वारा दाखिल मानहानि की शिकायत पर उनके लिए जारी सम्मन को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को अपने लिए ‘न्याय का एक रूप’ बताते हुए कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी को राहत देते हुए अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह कार्यवाही निरूपम की शिकायत पर शुरू की गयी थी। अदालत ने कहा कि मुकदमा जारी रखने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

भाजपा नेता ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘छह साल पहले मेरी गरिमा को बनाये रखने के लिए अदालत में एक लड़ाई शुरू हुई थी। आज न्याय का रूप देखने को मिला जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का आभार। मेरे परिवार और कानूनी टीम के लिए कृतज्ञता का भाव है जो पूरे समय मेरे साथ खड़े रहे। हालांकि लड़ाई जारी है।’’

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बहरहाल अदालत ने जहां ईरानी के खिलाफ सम्मन को रद्द कर दिया वहीं निरूपम की ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईरानी द्वारा दर्ज एक शिकायत में उनके खिलाफ सम्मन के आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी। ईरानी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि निरूपम ने एक टीवी अभिनेत्री के रूप में उनकी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करने की उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किये थे।

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