कर्नाटक में कल ही विश्वास मत होगा पेश, SC ने कहा- स्पीकर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र
अभिनय आकाश । Jul 17 2019 10:59AM
कर्नाटक में होने वाले फ्लोर टेस्ट का बागी विधायक विधानसभा में आने के लिए स्वतंत्र हैं।
कर्नाटक में बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि स्पीकर को खुली छूट है कि वह नियमों के हिसाब से फैसला करें। स्पीकर का आदेश कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जिसके बाद कल कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट होगा। कोर्ट ने कहा कि बागी विधायक विधानसभा में आने के लिए स्वतंत्र हैं।
Hearing on Karnataka rebel MLAs case in SC: Supreme Court in its order says, "the Karnataka Speaker cannot be forced to take a decision within a time frame." pic.twitter.com/9cOT8eTL6f
— ANI (@ANI) July 17, 2019
इससे पहले कर्नाटक पर चल रहे विवाद पर भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी दावा किया है कि उनके पास नंबर हैं और मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
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