मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, भरना पड़ा 15,000 का मुचलका
अदालत ने जब राहुल से पूछा कि क्या आप इस संबंध में खुद को गुनहगार मानते हैं तो राहुल ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मेरे वक्तव्य को अलग तरीके से लिया गया था।
मुंबई। राहुल गांधी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में अदालत में पेश होने के लिए मुंबई पहुंचे थे। जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि अदालत ने जब राहुल से पूछा कि क्या आप इस संबंध में खुद को गुनहगार मानते हैं तो राहुल ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मेरे वक्तव्य को अलग तरीके से लिया गया था।
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मुंबई की शिवड़ी अदालत ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। यह पूरा मामला राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को ‘भाजपा-आरएसएस विचारधारा’ से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है। गौरतलब है कि मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था।
Defamation case filed against Rahul Gandhi for allegedly linking Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology": Rahul Gandhi pleads not guilty. He has been released on Rs 15000 surety amount. Ex MP Eknath Gaikwad has given surety for Rahul Gandhi. pic.twitter.com/QVGlntFi2L
— ANI (@ANI) July 4, 2019
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