मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में अपील वापस ली

Defamation Case: Kejriwal withdraws appeal in High Court
[email protected] । Apr 27 2018 7:51PM

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को आज दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले लिया।

नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को आज दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले लिया। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा उनके (केजरीवाल) के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेशों को केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकीलों ने उच्च न्यायालय को बताया कि डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफी मांग लेने के बाद उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आप संयोजक की अपीलों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। 

इस दलील पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति ए के पाठक ने याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को समन जारी किया था और समन को रद्द करने के आग्रह को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। मामले को सुलझा लेने संबंधी एक संयुक्त आवेदन दायर किये जाने के बाद निचली अदालत ने तीन अप्रैल को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चार अन्य नेताओं राघव चड्डा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक बाजपेई को बरी कर दिया था। इस मामले में कुमार विश्वास ने अब तक माफी नहीं मांगी है और इसलिए उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। 

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