टूलकिट मामला: कोर्ट ने दिशा रवि को दी जमानत, दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को किया था गिरफ्तार

दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिशा रवि पर सोशल मीडिया के जरिए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित टूलकिट साझा करने का आरोप है।
नयी दिल्ली। टूलकिट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी है। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिशा रवि पर सोशल मीडिया के जरिए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित टूलकिट साझा करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने रवि को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर यह राहत दी। रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। वह वर्तमान में पुलिस हिरासत में है।Toolkit case: In the order copy, Additional Session Judge Dharmender Rana states, "Considering the scanty & sketchy investigation, I do not find any palpable reason to breach the rule of bail for a 22-year-old girl who has absolutely no criminal antecedents". https://t.co/WMsimvYYcZ
— ANI (@ANI) February 23, 2021
नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।
