दिल्ली HC ने खारिज की सेंट्रल विस्टा निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
अनुराग गुप्ता । May 31 2021 10:49AM
अदालत ने कहा कि प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जबरन याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ की अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है।
नयी दिल्ली। दिल्ली की उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि सेंट्रल विस्टा निर्माण बड़ी सार्वजनिक हित की योजना है। इसे रोका नहीं जा सकता है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जबरन याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ की अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है।
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
— ANI (@ANI) May 31, 2021
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it's a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
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इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की याचिका में मांग की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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