HC ने ओपन बुक परीक्षा कराने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को रखा बरकरार

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उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों को ऑटो जेनरेटेड ईमेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें यह जानकारी हो कि उनकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि छात्रों को ईमेल और विश्वविद्यालय के पोर्टल के जरिए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों को ऑटो जेनरेटेड ईमेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें यह जानकारी हो कि उनकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है। 

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न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं।’’ अदालत ने उस याचिका पर यह फैसला दिया जिसमें विश्वविद्यालय के यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। डीयू 10 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराएगा और जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में नहीं बैठेंगे उन्हें बाद में सामान्य रूप से परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा जो सितंबर में आयोजित कराई जाएंगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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