दिल्ली में आज से खुल जाएंगे बैंक्वेट हॉल और जिम, शादी-समारोह में 50 लोगों को इजाजत
आदेश में कहा गया, “बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में शादियां होने पर 50 से अधिक लोगों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।” आदेश के अनुसार, जिम और योग केंद्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के अनुसार शनिवार को प्रतिबंधों में ढील दी जिसके तहत बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटलअधिकतम 50 लोगों की उपस्थित के साथ आयोजन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिम और योग केंद्रों को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार देर रात जारी किए गए आदेशों में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि अदालत या घर पर होने वाली शादियों में 20 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है।
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आदेश में कहा गया, “बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में शादियां होने पर 50 से अधिक लोगों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।” आदेश के अनुसार, जिम और योग केंद्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। प्रतिबंधों में दी गई ढील सोमवार सुबह पांच बजे से लागू होगी।
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