दिल्ली में कर्फ्यू पास के बिना नहीं जा पाएंगे शादी में, जारी किए गए गाइडलाइंस

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निधि अविनाश । Apr 8 2021 2:00PM

नाइट कर्फ्यू के तहत किसी भी कारण से अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए आपको ई-पास बनवाने पड़ेंगे जोकि आपके संबधित एरिया के डीएम और डीसीपी जारी करेंगे जिसके तहत रात 10 बजे के बाद सड़कों पर आने के लिए ई-पास की जरूरत होगी।

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है जोकि 6 अप्रैल से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस नाइट कर्फ्यू के मुताबिक लोग रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। बता दें कि इस नाइट कर्फ्यू ने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों की जिनकी शादियां करीब है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल से शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और इस शूभ मुहर्त में कई शादियां होगी लेकिन नाइट कर्फ्यू के कारण लोगों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने शादी-ब्याह के लिए गाइडलाइंस जारी की है जिसके मुताबिक रात 10 बजे के बाद मेहमानों की शादियों के निमंत्रण मान्य नहीं माने जाएंगे।

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नाइट कर्फ्यू के तहत किसी भी कारण से अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए आपको ई-पास बनवाने पड़ेंगे जोकि आपके संबधित एरिया के डीएम और डीसीपी जारी करेंगे जिसके तहत रात 10 बजे के बाद सड़कों पर आने के लिए ई-पास की जरूरत होगी।

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शादियों में लगाई गई पांबदी मार्च से ही लागू है जिसके मुताबिक, बंद हॉल में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी वहीं अगर शादियां ओपन स्पेस में करा रहे है तो उसके लिए मेहमानों की संख्या 100 लोगों से ज्यादा मान्य नहीं होगी। वहीं अगर ग्राउंड और खुली जगह बड़ी है तो 200 लोगों की ही शादियों में एंट्री होगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी है जिसके तहत अब आप ओपन स्पेस में शादियां नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पार्क या बड़े ग्राउंड में भी रात 10 बजे के बाद शादी या प्राटी प्रतिबंध है। हालांकि, हॉल में शादियां अभी भी हो रही है लेकिन रात 10 बजे के बाद अगर आप सड़क पर किसी भी काम के लिए आते है तो आपके पास ई-पास का होना आवश्यक है। 

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