CVC के निर्देश के बावजूद बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों पर नहीं चल पाता मुकदमा

Despite the CVC directive, the laws of the banks do not go against corrupt officials
[email protected] । Feb 20 2018 5:10PM

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कई बार कहने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य दो बैंकों ने अपने नौ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कई बार कहने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य दो बैंकों ने अपने नौ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है। आयोग के पास की सूचनाओं से इसकी जानकारी मिली है। नियमा नुसार सीवीसी के ऐसे अनुरोध पर संबंधित संगठन या विभाग को चार माह के भीतर उस पर निर्णय कर लेना चाहिए।आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 23 मामलों में 39 अधिकारियों पर मुकदमे की कार्रवाई की जानी है।

इसमें बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाए जाने के अनुमति का अनुराध संबंधित कार्यालयों में लंबित पड़े हैं। इनमें चार मामले बैंकों से जुड़े हैं। इनमें दो मामले भारतीय स्टेट बैंक, एक यूको बैंक और एक पीएनबी का है। आयोग को बैंकों के इन नौ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मिलने का इंतजार है। इन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार में इनकी कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया था। इन नौ अधिकारियों में पांच स्टेट बैंक और तीन यूको बैंक के हैं जिन पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने का काम जून 2017 से लंबित है।

वहीं पीएनबी के मुख्य प्रबंधक रैंक के एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का काम 30 अगस्त 2017 से लंबित पड़ा हुआ है।।बाकी मामले केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग, रेलवे मंत्रालाय और रक्षा तथा वाणिज्य मंत्रालायों और कुद राज्य सरकारों के समक्ष लंबित हैं। सीवीसी को इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ओर अरुणाल प्रदेश जैसे राज्यों से भी वहां तैनात कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार है।

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