दिशा रवि टूलकिट मामला: NBSA और दो मीडिया संस्थानों को नोटिस, अगली सुनवाई शुक्रवार को

Disha Ravi Toolkit Case
अंकित सिंह । Feb 18 2021 3:39PM

किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोकने का अनुरोध किया था।

टूलकिट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिशा रवि की याचिका पर एनबीएसए और दो मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मीडिया में कुछ भी लीक नहीं किया है।

इससे पहले किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोकने का अनुरोध किया था। रवि के वकील अभिनव सेखरी ने कहा कि वह याचिका को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। 

टूलकिट मामले में पुलिस ने अदालत से कहा : मीडिया में कुछ भी लीक नहीं किया

दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के मामले की जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए। पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष यह दलील दीं। अदालत ने पुलिस को यह हलफनामा दाखिल करने को कहा कि उसने मीडिया को जांच से संबंधित कोई भी सामग्री लीक नहीं की है। सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) और कुछ मीडिया घरानों के वकील उपस्थित नहीं थे जिनके नाम याचिका में लिए गए हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। याचिका में मीडिया को उनकी व्हाट्सऐप पर हुयी बातचीत या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है। 

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रवि ने अपनी याचिका में कहा कि वह ‘‘ पूर्वाग्रह से ग्रसित उनकी गिरफ्तारी और मीडिया ट्रायल से काफी दुखी हैं, जहां उन पर प्रतिवादी 1 (पुलिस) और कई मीडिया घरानों द्वारा स्पष्ट रूप से हमला किया जा रहा है।’’ उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनको गिरफ्तार किया जाना ‘‘पूरी तरह से गैरकानूनी और निराधार था।’’ उन्होंने दलील दी कि मौजूदा परिस्थितियों में इस बात की ‘‘काफी आशंका’’ है कि आम जनता इन खबरों से याचिकाकर्ता को दोषी मान ले। याचिका में कहा, ‘‘ इन परिस्थितियों में, और प्रतिवादी को उनकी निजता, उनकी प्रतिष्ठा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करने से रोकने के लिए, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को आगे बढ़ा रही है।’’ याचिका में आरोप लगाया गया है कि जांच संबंधी सामग्री मीडिया में लीक की जा रही है और पुलिस द्वारा किए जा रहे संवाददाता सम्मेलन ‘‘पूर्वाग्रह से ग्रसित’’ और ‘‘उनके निष्पक्ष सुनवाई और उनके निर्दोष होने की संभावना के अधिकार का उल्लंघन करता है।’’ जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले ‘टूलकिट गूगल दस्तावेज’ को साझा किया था। ‘टूलकिट गूगल दस्तावेज’ की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है, जबकि मुम्बई की वकील जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। 

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