राजनीतिक पार्टी में कलाम के नाम पर ऐतराज नहींः आयोग
चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ‘अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी’ में पूर्व राष्ट्रपति के नाम के इस्तेमाल से उसे कोई दिक्कत नहीं है।
चेन्नई। चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि दिवंगत राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सचिव और दो अन्य की ओर से बनाई गई ‘अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी’ में पूर्व राष्ट्रपति के नाम के इस्तेमाल से उसे कोई दिक्कत नहीं है। कलाम के सचिव रहे पोनराज ने एस कुमार और आर तिरूसेंदुरन के साथ मिलकर इस साल 28 फरवरी को पार्टी बनाई थी। चुनाव आयोग के वकील ने न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश को इस बाबत आयोग का एक आदेश सौंपा।
न्यायमूर्ति सुंदरेश की पीठ एपीजे मोहम्मद मुथु मीरा मरयकयार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में मांग की गई कि पोनराज और दो अन्य को अपनी पार्टी में कलाम के नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए।
इससे पहले, न्यायमूर्ति विमला ने नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। बाद में न्यायमूर्ति वीएम मुरलीधरन ने इसमें सुधार करते हुए आदेश पारित कर पार्टी के पदाधिकारियों को व्यक्तिगत हैसियत से नाम के इस्तेमाल की इजाजत दी थी, न कि राजनीतिक पार्टी के नाम के तौर पर, क्योंकि इस पार्टी के पंजीकरण और मान्यता पर अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं किया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
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