बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में स्टर्लिंग बायोटेक निदेशक के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित के खिलाफ आरोप - पत्र दायर किया है।
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित के खिलाफ आरोप - पत्र दायर किया है। विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा और वकील ए . आर . आदित्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा की अदालत में आरोप - पत्र दायर किया। ईडी ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने आंध्र बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया , जो बाद में ‘ फंसे हुए कर्ज ’ (एनपीए) में बदल गया।
अदालत ने धनशोधन के मामले में दीक्षित को नौ फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने फरवरी में आंध्र बैंक के पूर्व निदेशक अनूप प्रकाश गर्ग और पिछले साल नवंबर में दिल्ली स्थित कारोबारी गगन धवन को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामलों में उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की ओर से पहले दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर संज्ञान लेकर ईडी ने धनशोधन का केस दर्ज किया था।
कथित बैंक धोखाधड़ी के इस मामले में सीबीआई ने स्टर्लिंग बायोटेक , इसके निदेशकों - चेतन जयंतीलाल संदेसरा , दीप्ति चेतन संदेसरा , दीक्षित , नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी , चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी , गर्ग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि 31 दिसंबर 2016 की स्थिति के मुताबिक समूह की कंपनियों का कुल लंबित बकाया 5,383 करोड़ रुपए था।
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