Vivo-India के तीन कार्यकारियों की ईडी की हिरासत एक दिन और बढ़ाई गई

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ईडी ने आरोपियों की पांच दिन की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया था। आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया।

दिल्ली की एक अदालत ने स्मार्टफोन कंपनी वीवो के निर्माताओं और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में हिरासत में लिए गए इसके भारतीय कार्यकारियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत एक दिन के लिए और बढ़ा दी। ईडी ने बुधवार को वीवो-इंडिया के तीन कार्यकारियों को हिरासत में लिया था।

अदालत ने वीवो-इंडिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हांग शुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और परामर्शदाता हेमंत मुंजाल की हिरासत ईडी की एक अर्जी के बाद बढ़ा दी।

ईडी ने आरोपियों की पांच दिन की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया था। आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया।

ईडी ने इससे पहले मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय, चीनी नागरिक ग्वांगवेन उर्फ एंड्रयू क्वांग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग तथा राजन मलिक हैं। ईडी ने दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत में चारों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। अदालत ने हाल में आरोप-पत्र का संज्ञान लिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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