Delhi excise policy case: अरविंद केजरीवाल को ED का पांचवां समन, 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

Arvind Kejriwal
ANI
अंकित सिंह । Jan 31 2024 3:09PM

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आप नेता अब तक प्रवर्तन निदेशालय के चार समन में शामिल नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिस शराब घोटाले की बात पिछले दो साल से हो रही थी, वह ''फर्जी'' था और जांच एजेंसियां ​​अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत पेश करने में विफल रही हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 2 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। संघीय एजेंसी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह पांचवां समन है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आप नेता अब तक प्रवर्तन निदेशालय के चार समन में शामिल नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिस शराब घोटाले की बात पिछले दो साल से हो रही थी, वह ''फर्जी'' था और जांच एजेंसियां ​​अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत पेश करने में विफल रही हैं।

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इससे पहले उन्होंने 18 जनवरी, 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 18 जनवरी को चार पूर्व समन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की राजनीतिक साजिश करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल-मई में होने वाले जोरदार चुनावों से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए समन जारी करने की पूरी कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा ईडी चला रही है। उनका इरादा केवल मुझे गिरफ्तार करने का है ताकि मैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार न कर सकूं।"

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यह आरोप लगाते हुए कि नोटिस "राजनीतिक साजिश" के तहत भेजे जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच दो साल से चल रही है लेकिन अभी तक "कुछ भी नहीं" मिला है। इससे पहले, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकना चाहती है, उन्होंने कहा कि उन्हें जारी किए गए ईडी समन का उद्देश्य उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी को ठेस पहुंचाना और उन्हें बदनाम करना है। हालांकि, केजरीवाल ने कहा कि वह ईडी के साथ सहयोग करेंगे, बशर्ते उन्हें कानूनी रूप से वैध समन जारी किया जाए।

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